न्यायिक प्रक्रिया प्रसिद्ध सेलेब्रटी के अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
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- April 12, 2023
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले को रद्द करने का आदेश दिया है।
सलमान खान और उनके अंगरक्षक के खिलाफ एक पत्रकार की शिकायत पर समन जारी हुआ था जिस के खिलाफ खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप था कि वह खान के अंगरक्षक से अनुमति लेने के बाद उनकी वीडियो बना रहा था तब ही खान भड़क गए थे, और उसके मोबाइल को छीन लिया था और उसका डाटा भी डिलीट कर दिया था।
शिकायतकर्ता द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मामले में कार्रवाही को उचित माना था और खान और उनके अंगरक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में निजी रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।
इस मामले में हाईकोर्ट ने खान की अपील पर अप्रैल 2022 में आदेश स्टे लगा दिया था खान ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द किये जाने की भी मांग की थी।
हाईकोर्ट ने खान की अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “मात्र इस कारण न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होना चाहिए क्यूंकि आरोपी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना, उसे एक शिकायतकर्ता के हाथों अनावश्यक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा, जिसने मशीनरी का उपयोग अपने प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए किया और यह मान लिया कि सिने स्टार द्वारा उसका अपमान किया गया था।